Thursday, September 11, 2025
Homeदेशमार्च 2023 तक कर लें पैन को आधार से लिंक वरना निष्क्रिय...

 आधार कार्ड धारकों को आयकर विभाग द्वारा फिर दिया गया मौका।इसके तहत मार्च, 2023 तक आधार से पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने शनिवार को इस बाबत एक परामर्श जारी किया।

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को इससे राहत दी गई है। विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत देते हुए कहा, जो अनिवार्य है, आज ही जोड़ लें। पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद व्यक्ति को कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

इनके लिए है छूट

वित्त मंत्रालय की मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, छूट श्रेणी में असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी शामिल हैं। अनिवासी भारतीय और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी इस श्रेणी में हैं।

लिंक न होने के नुकसान

निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न नहीं भर सकते
निष्क्रिय पैन से लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती है

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